जानकारी

अटल पेंशन योजना पूरी जानकारी- Atal pension yojana in Hindi

Atal pension yojana details in Hindi

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिको पर केंद्रित एक पेंशन योजना है, एपीवाई के तहत 60 साल की उम्र में 1000 रूपये, 2000 रूपये, 3000 रूपये, 4000 रुपए या 5000 रूपये की नूतन पैंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है. भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है.

अटल पेंशन पात्रता व मानदंड 

• ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होने चाहिए.
• उसका एक बचत खाता डाकघर या बचत बैंक में होना चाहिए भावी आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय–समय पर अपडेट की प्राप्ति के सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है.

अटल पेंशन की आवश्यकता

पेंशन, लोगो को एक मासिक आय प्रदान करता है. जब वे कमाई नहीं कर रहे होते हैं.

• उम्र के साथ संभावित आए में कमी.
• परमाणु परिवार का उदय–कमाऊ सदस्य का पलायन.
• दीर्घायु में वृद्धि.
• निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है.

अटल पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई (atal pension yojana online apply)

अटल पेंशन योजना में फॉर्म अप्लाय करने के लिए यहाँ क्लिक करे – https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/forms/APY_Subscriber_Registration_Form.pdf

अटल पेंशन योजना प्रीमियम चार्ट – Atal pension yojana chart

अटल पेंशन योजना प्रीमियम चार्ट  - atal pension yojana chart
अटल पेंशन योजना प्रीमियम चार्ट – atal pension yojana chart

अटल पेंशन योजना में आवेदन केसे करें (atal pension yojana apply)

• जो इच्छुक व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह सबसे पहले किसी भी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं.
• उसके बाद प्रधानमंत्री अटल पेंशन के लिए आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि भर दीजिए.
• आवेदन फॉर्म भरने के बाद बैंक मैनेजर के पास जमा करा दीजिए. इसके बाद आपके सभी पत्रों का सत्यापन करने के बाद आयल पेंशन योजन के अंतर्गत आपका बैंक खाता खोल दिया जाएगा.

अटल पेंशन योजना के तहत सरकार का सह समन्वय प्राप्त करने के लिए कोन पात्र नहीं है

• कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952
• कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948
• सिमंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1966
• असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1955
• जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1961
• कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना
• APY योगदान चार्ट

अटल पेंशन योजना के लाभ (atal pension yojana benefits)

• इस योजना लाभ केवल भारत के लोग ही उठा सकते हैं.
• अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी.
• अटल पैंशन योजना के तहत पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश तथा आयु के आधार पर ही प्रदान की जाएगी.
• पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपनी ओर से भी अंशदान करेगी.
• आप हर माह 1000 रूपये की पेंशन चाहते हैं और आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको 42 साल तक हर माह 210 रुपए की प्रीमियम जमा करवानी होगी.
• वहीं 40 साल की उम्र वाले लोगों को 297 रूपये से लेकर 1454 रुपए का प्रीमियम देना होगा, इसके बाद ही वह अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं.

अटल पेंशन योजना के मुख्य तथ्य

• अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा मई 2015 में शुरू किया गया था.
• यह योजना सभी असंघठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है.
• इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होता है.
• यह निवेश आप 18 वर्ष से 40 वर्ष तक कर सकते हैं.
• 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी.
• इस योजना के अंतर्गत एक हजार से लेकर पांच हजार तक की पैंशन प्राप्त की जा सकती है.
• पेंशन की रकम इस बार पर निर्भर करती है कि आपने प्रतिमाह कितने प्रीमियम का भुगतान किया है और किस उम्र में निवेश करना आरंभ किया है.
• यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है और आप 2000 रूपये की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 100 रूपये का प्रीमियम देना होगा. यदि आप 5000 रूपये की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 248 रूपये का प्रीमियम देना होगा.
• यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है और आप 2000 रूपये की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 362 रूपये का प्रीमियम देना होगा. यदि आप 5000 रूपये की पेंशन प्राप्त करना चाहते है तो आपको 902 रूपये का प्रीमियम देना होगा.
• आपके निवेश के साथ ही इस योजना के अंतर्गत 50% रकम का भुगतान सरकार द्वारा भी किया जाएगा.
यदि अकाउंट होल्डर की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ अकाउंट होल्डर के परिवार को प्रदान किया जाएगा.
• अटल पेंशन योजना का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर आते हैं.

अटल पेंशन योजना के तहत कर लाभ

नेशनल पेंशन स्कीम योजना की तरह ही यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं तो कर लाभ प्रदान किए जाएंगे. यह कर लाभ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD (1B) के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे 80 CCD (1B) के अंतर्गत 50000 रूपये की इनकम टैक्स डिडक्शन प्रदान की जायगी.

अटल पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे

अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता होना अनिवार्य है. बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. जो लोग आयकर दाता हैं तथा सरकारी नोकरी वाले हैं वो लोग इस सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. जो भी इछुक लाभार्थी हैं वो भारतीय बैंक के किसी भी बैंक में जाकरअटल पेंशन योजना का खाता खोल सकते हैं.

अटल पेंशन योजना 60 वर्ष से पहले एग्जिट

अटल पेंशन योजना एक प्रकार की पेंशन है जो रिटायरमेंट के बाद प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ खाता धारक 60 वर्ष की आयु के बाद उठा सकता है. इसके लिए खाता धारक को 60 वर्ष की आयु तक कंट्रीब्यूशन करना होता है. अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से पहले खाता धारक योजना से एग्जिट नही कर सकते. लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में जैसे की कली बीमारी या फिर मृत्यु की स्तिथि में इस योजना से एग्जिट किया जा सकता है.

अटल पेंशन योजन में निकासी

• 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अटल पेंशन योजना से ग्राहक निकासी कर सकता है. इस स्तिथि में ग्राहक को पेंशन निकासी के बाद पेंशन प्रदान की जायगी.
• यदि सब्क्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि सब्क्राइबर के पति या पत्नी को प्रदान की जायगी. यदि दोनो के मृत्यु हो जाती है तो पेंशन कारपस उनके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा.
• अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष से पहले निकासी की अनुमति नहीं है लेकिन कुछ असाधारण परिस्तिथियो में विभाग द्वारा इसकी अनुमति दी गई है. जैसे की यदि लाभार्थी की मृत्यु होती है या फिर किसी टर्मिनल रोक की स्तिथि में.

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत डिफॉल्ट की स्थिति में शुल्क

₹100 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए ₹1
₹101 से ₹500 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए ₹2
₹501 से ₹1000 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए ₹5
₹1001 से ऊपर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए ₹10

नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट

साल की शुरुआत में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना के ग्राहकों की शिकायत को हल करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया गया है. कोई भी ग्राहक जिसकी शिकायत दर्ज करने के 30 दिन के अंदर हल नहीं की गई है या फिर प्रदान किए गए समाधान से वह संतुष्ट नहीं है, तो वह एनपीएस ट्रस्ट के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है. एनपीएस ट्रस्ट द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ग्राहक को जवाब दिया जाएगा और उनकी शिकायत का जल्द से जल्द हल किया जाएगा.

अटल पेंशन योजना में अंश धारकों के आंकड़े हुए 3 करोड़ से अधिक

जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की यह योजना देश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल 2021 को यह बताया है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 मैं अब तक 3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर को जोड़ा गया है और उन्होंने यह भी कहां है कि वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत लगभग 79 लाख से अधिक नए अंश धारकों को जोड़ा गया है.

अटल पेंशन योजना में अंश धारकों के आंकड़े 3 करोड़ से अधिक हो चुके है. अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जुड़े 3.2 करोड़ खाते धारकों में से 70% खाते सार्वजनिक इलाकों के बैंकों द्वारा खोले गए हैं और बाकी 19% खाते ग्रामीण इलाकों के बैंक द्वारा खोले गए हैं.

इन 6 महीनों में इस योजना के अंतर्गत जुड़ने वाले खाते धारकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. पिछले वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत लगभग 79.14 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े गए थे जिनमें से 28% यानी 22.07 लाख सब्सक्राइबर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जोड़े गए और साथ ही केनरा बैंक ने लगभग 5.89 लाख नए सब्सक्राइबर और इंडियन बैंक में 5.17 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े थे.

अटल पेंशन योजना लेनदेन की डिटेल (atal pension yojana in hindi)

आप सभी जानते हैं अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्रों के नागरिकों के लिए आरंभ किया गया था. यह एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रीमियम का भुगतान करना होता है. अब सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ की गई है.

इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अब अटल पेंशन योजना के लाभार्थी यह जांच निशुल्क कर सकते हैं. अपनी लेनदेन की डिटेल देखने के लिए लाभार्थी अटल पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. इस वेबसाइट पर जाकर उन्हें लॉगइन करना होगा, जिसके लिए उन्हें अपने PRAN और बचत खाते की डिटेल देनी होगी. यदि PRAN नंबर नहीं है तो लाभार्थी अपने नाम, खाता तथा जन्मतिथि के माध्यम से अपना अकाउंट लॉगइन कर सकता है.

इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD (1) के अंतर्गत कर लाभ का भी प्रावधान है. उमंग ऐप के माध्यम से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लेन-देन की राशि, सदस्य राशि की कुल होल्डिंग, लेन-देन डिटेल आदि भी देखी जा सकती है.

और पढ़े – 

प्रधानमंत्री आवास योजना जानकारी – Pradhan Mantri Awas Yojana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button